BIHAR NEWS: खान सर समेत इन शिक्षकों पर यह कार्रवाई कर सकती है पुलिस, जानिए पटना के एसएसपी क्‍या बोले

On: Sunday, January 30, 2022 1:59 PM
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आरआरबी एनटीपीसीसी (RRB NTPC) परीक्षा के रिजल्‍ट पर हंगामा मामले में अंडरग्राउंड चल रहे चर्चित शिक्षक खान सर समेत अन्‍य की मुसीबत बढ़ गई है। दरअसल इन सबके खिलाफ 14 धाराओं में पत्रकारनगर थाने में केस दर्ज किया गया था। 


इनमें से केवल दो धाराएं गैर जमानती हैं। लेकिन इन धाराओं में थाने से ही जमानत देने का प्रव‍िधान है। पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्‍लों ने कहा है कि तय समय तक यदि ये थाने में हाजिर नहीं होते हैं या कोर्ट से जमानत नहीं लेते हैं तो इनके घर पर नोटिस चस्‍पा किया जाएगा।

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पत्रकारनगर थाने में कराई गई है एफआइआर
मालूम हो कि छात्राें ने रिजल्‍ट को लेकर जमकर हंगामा किया था। पटना, गया, जहानाबाद और भोजपुर में छात्राें के उपद्रव से रेलवे को भारी क्षति हुई थी। इसके बाद बीते बुधवार को कोचिंग संचालक खान सर, एसके झा, नवीन सर, 


अमरनाथ सर, गगन प्रताप और गोपाल वर्मा पर पत्रकारनगर थानेदार मनोरंजन भारती के बयान पर एफआइआर की गई थी। कई अन्‍य कोचिंग संचालकों को भी बिना नाम दिए अभियुक्‍त बनाया गया था।

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 घटना के बाद से सभी आरोपित शिक्षक अंडरग्राउंड चल रहे हैं। इस बीच राजनीतिक दलों की ओर से इन शिक्षकों पर दर्ज एफआइआर वापस लेने की मांग कर दी गई है। छात्रों का आंदोलन सियासत का विषय बन गया है।

14 में से दो धाराएं हैं गैर जमानती
खान सर समेत अन्‍य शिक्षकों दर्ज एफआइआर में भादवि की दो धाराएं ही गैर जमानती हैं। ये हैं 353 और 120 बी। प्रविधान के तहत इन धाराओं में सात वर्ष से कम की सजा होने पर थाने से ही जमानत दे दी जाती है। एसएसपी ने बताया कि इसमें नियम है कि अभियुक्‍त को हाथोंहाथ नोटिस दिया जाता है। लेकिन ये लोग अंडरग्राउंड चल रहे हैं। ऐसे में तय सीमा तक इनके थाने नहीं आने या कोर्ट से जमानत नहीं लेने पर इनके घर पर नोटिस चस्‍पा किया जाएगा।
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