Bihar Liquor Ban: शराब पीने वाला अगर बेचने वाले का बता दे नाम तो नहीं जाएगा जेल, नीतीश सरकार का फैसला

On: Monday, February 28, 2022 8:06 PM
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पटना. बिहार में मद्य निषेध विभाग ने बड़ा फैसला लिया है जिसके तहत शराब पीने वालों को अब जेल नहीं भेजा जाएगा. लेकिन, इसके लिए उनके सामने यह शर्त रखी गई है कि उन्हें पुलिस और मद्य निषेध विभाग को यह बताना होगा कि उन्होंने शराब कहां से पी है.

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पश्चात उनके बताए गए पते पर पुलिस और मध निषेध विभाग की टीम छापेमारी करेगी, और यदि उनकी सूचना पर धंधेबाज पकड़े जाते हैं और शराब के अड्डे के बारे में जानकारी मिलती है तो ऐसे शराब पीने वालों को जेल नहीं भेजा जाएगा. यह अधिकार मद्य निषेध विभाग के अलावा पुलिस को भी होगा.

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मद्य निषेध विभाग के आयुक्त कार्तिकेय धनजी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसकी जानकारी दी. वहीं, मध निषेध विभाग के जॉइंट कमिश्नर कृष्ण कुमार ने बताया कि जेलों में शराब पीने वालों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह फैसला लिया गया है.


दरअसल विभाग यह मानता है कि शराब एक सामाजिक बुराई है. इसलिए शराब पीने वाले अगर शराब के धंधेबाजों के बारे में जानकारी देते हैं तो यह समझा जाएगा कि वो इस सामाजिक बुराई से समाज को बचाना चाहते हैं. माना जा रहा है कि जिस तरह से राज्य के जेलों में शराब पीने वाले कैदियों की संख्या बढ़ी है उसके मद्देनजर मद्य निषेध विभाग ने यह बड़ा फैसला लिया है.

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धनजी की मानें तो फरवरी माह में बिहार में शराब के विरुद्ध कुल 63,959 छापेमारी की गई है जिसमें मध निषेध विभाग द्वारा 20,464 और पुलिस विभाग के द्वारा 43,495 छापेमारी की गई है. शराबबंदी से संबंधित कुल 7,859 उत्पाद अभियोग दर्ज किए गए हैं जिसमें मद्य निषेध विभाग द्वारा 1,871 और पुलिस विभाग द्वारा 5,988 अभियोग दर्ज किया गया है. इसी महीने में 9,167 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है.

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इसमें मद्य निषेध विभाग ने 1,363 और पुलिस विभाग ने 7,804 लोगों की गिरफ्तारी की है. इसके अलावा, फरवरी माह में शराब से जुड़े मामलों में कुल 1,244 वाहन जब्त किए गए हैं. मद्य निषेध विभाग ने जहां 271 वाहन जब्त किये हैं. वहीं, पुलिस के द्वारा 953 वाहन जब्त किए गए हैं.

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