डेस्क: पटना में छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में पटना व्यवहार न्यायालय ने अभियुक्त ड्राइवर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत द्वारा अभियुक्त पर 10 हजार का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है.
इसके अलावा अदालत ने पटना के जिलाधिकारी और पटना जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव को पीड़ित परिवार को 6 लाख रुपये बिहार सरकार से मुआवजा दिलाने का भी आदेश निर्गत किया है. मामले का अभियुक्त पटना जिले के ही मनेर थाना क्षेत्र के सादिकपुर श्रीनगर का निवासी अजय पांडे है.
काम से निकालने पर उसने बदला लेने के लिए इस तरह का कुकृत्य किया. इस संबंध में स्पेशल पीपी सुरेश चंद्र प्रसाद ने बताया कि अंजय पांडे पीड़िता के पिता के यहां कार चालक था. पीड़िता के पिता प्रोफेसर हैं. उन्होंने किसी कारणवश अभियुक्त को काम से हटा दिया था.