डेस्क. सीबीआई कोर्ट ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ की अवैध निकासी मामले में पांच साल की सजा सुनाई है. सीबीआई कोर्ट रांची के विशेष जज एसके शशि ने सोमवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सजा सुनाते हुए लालू प्रसाद पर 60 लाख का जुर्माना भी लगाया. सजा की खबर सुनते ही कई कार्यकर्ता इतने आहत और मायूस हो गए कि रोने भी लगे.
इस वीडियो में वसीम कह रहे हैं कि लालू यादव को निचली अदालत ने सजा सुनाई है, लेकिन न्यायालय पर उन्हें पूरा भरोसा है. लालू प्रसाद को चारा घोटाले से जुड़े इस अहम केस में पांच साल की सजा सुनाई गई है साथ ही 60 लाख रुपए का अर्थ दंड भी लगाया गया है.