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‘1 सप्ताह के अंदर लिखकर दो कि तुम्हें खेद है’, गुजरातियों को ‘ठग’ बोलने पर SC ने दिया तेजस्वी यादव को आदेश

पटना: सर्वोच्च न्यायालय ने RJD के नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से कहा है कि वह एक हफ्ते के अंदर स्पष्ट रूप से यह लिखकर दें कि उन्हें गुजरातियों पर दिए गए बयान पर खेद है तथा अपना वक्तव्य वापस लें। सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी उनके खिलाफ दायर किए गए एक मानहानि के मामले में दी है। सर्वोच्च न्यायालय में जस्टिस अभय एस ओक एवं  जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने इस मामले को सुना। तेजस्वी इस मामले को समाप्त करने को लेकर 22 जनवरी, 2024 को सर्वोच्च न्यायालय पहुँचे थे। यहाँ उन्होंने एक शपथपत्र दायर करके जानकारी दी थी कि वह गुजरातियों के खिलाफ दिया गया अपना बयान वापस लेना चाहते हैं।

इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि तेजस्वी यादव को एक हफ्ते के अंदर स्पष्ट शब्दों में यह लिखना होगा कि गुजरातियों पर दिए गए बयान पर उन्हें खेद है। वह अपने इस बयान को वापस लेते हैं। इस मामले की अगली सुनवाई अगले हफ्ते होनी है, ऐसे में उन्हें यह कहते हुए शपथ पत्र एक हफ्ते अंदर दाखिल करना होगा। पिछली सुनवाई में अदालत ने इस मामले में तेजस्वी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने वाले गुजराती सामाजिक कार्यकर्ता हरेश मेहता के वकील से कहा कि वह उनसे पूछें कि वह इस मामले में आगे क्या चाहते हैं।

 

 

गौरतलब है कि तेजस्वी यादव ने 22 मार्च 2023 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुजरातियों के खिलाफ बयान दिया था। उन्होंने कहा था, “सिर्फ गुजराती ही ठग हो सकते हैं तथा उनका अपराध माफ भी कर दिया जाएगा। अगर वह देश से फरार भी हो जाएँ तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा?” इसको लेकर हरेश मेहता ने उनके खिलाफ गुजरात में आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया था। इसमें कहा गया था कि तेजस्वी यादव ने पूरे गुजराती समाज का अपमान किया है। अहमदाबाद में इस मामले में उन्हें समन भी जारी किया गया था मगर वह यहाँ पेश होने नहीं पहुँचे थे तथा सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

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