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PAN-Aadhaar Link: पैन कार्ड आधार से लिंक है या नहीं, फटाफट यूं करें चेक, देना पड़ रहा इतना जुर्माना

PAN-Aadhaar Link: आज के डिजिटल युग में पैन कार्ड (PAN Card) और आधार कार्ड (Aadhaar Card) का लिंक होना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने इस प्रक्रिया के लिए पहले 30 जून 2023 तक की समय सीमा दी थी, जिसे पूरा न करने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लागू किया गया। अब तक, सरकार ने जुर्माने के तौर पर लगभग 600 करोड़ रुपये वसूले हैं, जो 31 जनवरी 2024 तक का डेटा है।

सरकार ने पैन-आधार लिंकिंग की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2024 तय की है। इस समय सीमा के बाद भी लिंक न करने पर करदाताओं को कई वित्तीय और कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पैन-आधार लिंकिंग न होने से पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है, जिससे वित्तीय लेन-देन प्रभावित होंगे।

पैन-आधार लिंकिंग का स्टेटस कैसे चेक करें?

अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपका पैन कार्ड आधार से लिंक है या नहीं, तो यह जानकारी आप SMS के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।

  1. UIDPAN मैसेज सेवा:
    • मैसेज बॉक्स में UIDPAN <12 डिजिट आधार नंबर> <10 डिजिट पैन नंबर> टाइप करें।
    • इसे 567678 या 56161 पर भेजें।
    • अगर आपका पैन आधार से लिंक है, तो आपको मैसेज मिलेगा: “Aadhaar is already associated with PAN in ITD database”।
    • अगर लिंक नहीं है, तो आपको अलग संदेश प्राप्त होगा।

पैन-आधार लिंकिंग का आसान प्रोसेस

अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं है, तो आप इसे नीचे दी गई प्रक्रिया से आसानी से लिंक कर सकते हैं:

  1. ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं:
  2. लॉग इन करें:
    • अपने पैन नंबर और पासवर्ड से पोर्टल पर लॉग इन करें।
    • पैन और आधार नंबर दर्ज करें।
  3. जुर्माना भुगतान करें:
    • ई-पे टैक्स विकल्प पर क्लिक करें।
    • भुगतान पद्धति के तौर पर ‘आयकर’ चुनें।
    • भुगतान का प्रकार “अन्य रसीदें (500)” चुनें और राशि भरें।
  4. ओटीपी सत्यापन:
    • मोबाइल नंबर पर भेजा गया ओटीपी दर्ज करें।
    • सत्यापन के बाद बैंक पेज पर निर्देशित होकर भुगतान प्रक्रिया पूरी करें।
  5. लिंक प्रक्रिया पूर्ण करें:
    • भुगतान सफल होने के बाद, पोर्टल पर लिंकिंग प्रक्रिया को फाइनल करें।

क्यों है पैन-आधार लिंकिंग जरूरी?

पैन और आधार लिंकिंग से वित्तीय लेन-देन में पारदर्शिता आती है और फर्जीवाड़े की संभावना कम होती है। यह टैक्स चोरी को रोकने और करदाता की पहचान सुनिश्चित करने के लिए भी महत्वपूर्ण है।

अंतिम चेतावनी

अगर आप निर्धारित समय सीमा तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन निष्क्रिय हो सकता है। इसके कारण आयकर रिफंड, बैंकिंग कार्य और कई अन्य वित्तीय सेवाओं में बाधा आ सकती है। इसलिए, इसे जल्द से जल्द पूरा करें और जुर्माने से बचें।

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