नई दिल्ली: NEET PG 2025 परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को बड़ा घटनाक्रम सामने आया। अदालत ने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (NBE) के आवेदन को मंजूरी देते हुए आदेश दिया कि परीक्षा अब 3 अगस्त 2025 को सिर्फ एक ही शिफ्ट में कराई जाएगी। हालांकि, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा आयोजित करने में हो रही देरी पर कड़ी नाराजगी जताई और NBE से कई तल्ख सवाल पूछे।
सुनवाई के दौरान NBE के वकील ने कहा कि एक ही शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करने की वजह से तारीख को आगे बढ़ाना जरूरी हो गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए आवेदन किया गया था। लेकिन इस पर जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस मसीह की बेंच ने NBE से पूछा कि इतनी लंबी अवधि क्यों चाहिए?
जस्टिस मिश्रा ने पूछा, “आपको 3 अगस्त तक का समय क्यों चाहिए? इतना समय किस बात में लग रहा है?” वहीं, जस्टिस मसीह ने तीखा सवाल करते हुए कहा, “आपने प्रक्रिया शुरू भी नहीं की है। 30 मई को आदेश दिया गया था, उसके बाद आपने क्या किया?”
केंद्रों की संख्या बढ़ाने का तर्क
NBE की ओर से जवाब दिया गया कि इस बार लगभग 2.5 लाख उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया है। जबकि पूर्व में करीब 450 परीक्षा केंद्र थे, अब एक ही शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करने के लिए कम से कम 500 केंद्रों की आवश्यकता होगी। इसके लिए नए केंद्रों की पहचान करनी होगी, सुरक्षा उपायों की जांच करनी होगी और फिर छात्रों को केंद्रों की जानकारी देनी होगी।
NBE ने यह भी कहा कि परीक्षा को निष्पक्ष और सुरक्षित रूप से कराने के लिए पूरी योजना को नए सिरे से तैयार करना होगा, इसलिए समय जरूरी है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क पर भी नाराजगी जताते हुए कहा कि परीक्षा प्रक्रिया में पहले ही देरी हो चुकी है।
छात्रों में नाराजगी
NEET PG 2025 को लेकर लगातार तारीखों में बदलाव से छात्र पहले से ही असमंजस और तनाव में हैं। अब परीक्षा 3 अगस्त को तय हो गई है लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सख्ती ने यह संकेत जरूर दे दिया है कि भविष्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।








