नई दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र को लेकर लंबे समय से चल रही अटकलों पर सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि फिलहाल रिटायरमेंट की उम्र में किसी भी तरह के बदलाव का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यह बयान राज्यसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान दिया गया।
क्या था सवाल?
राज्यसभा सदस्य तेजवीर सिंह ने सरकार से सवाल किया था कि क्या केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र को घटाने या बढ़ाने की योजना पर विचार कर रही है। इसके जवाब में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मौजूदा नियमों के तहत कर्मचारियों के पास अपनी इच्छानुसार समय से पहले रिटायरमेंट लेने का विकल्प जरूर उपलब्ध है।
रिटायरमेंट के मौजूदा नियम
राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कुछ खास नियम बनाए हैं, जिनके तहत वे समय से पहले रिटायरमेंट ले सकते हैं। ये नियम सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल्स, 2021 और ऑल इंडिया सर्विसेज (डेथ-कम-रिटायरमेंट बेनिफिट्स) रूल्स, 1958 में शामिल हैं।
कर्मचारी अपनी व्यक्तिगत परिस्थितियों जैसे खराब स्वास्थ्य, परिवारिक समस्याएं, या नया बिजनेस शुरू करने की मंशा से समय पूर्व रिटायरमेंट का विकल्प चुन सकते हैं।
अटकलों पर विराम
पिछले कुछ समय से चर्चा थी कि सरकार रिटायरमेंट की उम्र को घटाने पर विचार कर रही है। इस तरह की अटकलों के चलते केंद्रीय कर्मचारियों के बीच अनिश्चितता बढ़ गई थी। लेकिन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इन अफवाहों को खारिज करते हुए स्पष्ट कर दिया कि रिटायरमेंट उम्र में बदलाव सरकार के एजेंडे में नहीं है।
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समय पूर्व रिटायरमेंट का विकल्प खुला
सरकार के मुताबिक, जो कर्मचारी अपनी मर्जी से रिटायर होना चाहते हैं, वे संबंधित नियमों का पालन करके ऐसा कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए आवश्यक शर्तों और प्रक्रियाओं का पालन करना होगा।
नतीजा
सरकार की ओर से दिए गए इस बयान ने केंद्रीय कर्मचारियों को राहत दी है। रिटायरमेंट की उम्र में बदलाव को लेकर चल रही अटकलों पर पूर्ण विराम लग गया है। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है, और मौजूदा व्यवस्था जारी रहेगी।