Banking Update: अगर आप नए साल (2025) की शुरुआत में ही बैंकिंग परेशानियों का सामना नहीं करना चाहते, तो इस खबर को ध्यान से पढ़ें। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) 1 जनवरी 2025 से कुछ नए नियम लागू कर रहा है। इसके तहत 3 तरह के अकाउंट्स को बंद किया जाएगा। RBI ने बैंकिंग प्रणाली पर दबाव कम करने और साइबर एवं वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए यह फैसला लिया है।
व्यापक होगा असर
RBI के इस फैसले का असर बड़ी संख्या में बैंक खातों पर पड़ सकता है। इसलिए आपको यह जानना जरूरी है कि रिजर्व बैंक कौन से खातों को बंद करने जा रहा है और इससे कैसे बचा जा सकता है। ताकि बिना किसी परेशानी के नए साल की शुरुआत हो सके। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं।
Dormant Accounts
डॉर्मेंट या निष्क्रिय खाते वे होते हैं जिनमें दो साल या उससे अधिक समय तक कोई ट्रांजेक्शन न हुआ हो। दरअसल, RBI का मानना है कि ऐसे खाते साइबर अपराधियों के निशाने पर रहते हैं और वो उनका दुरुपयोग कर सकते हैं। केन्द्रीय बैंक ग्राहकों और बैंकिंग सिस्टम की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है और इसी उद्देश्य से 1 जनवरी से ऐसे खातों को बंद कर दिया जाएगा।
Inactive Accounts
इस कैटेगरी में ऐसे बैंक अकाउंट आते हैं, जिनमें पिछले 12 महीनों या उससे अधिक समय से कोई लेनदेन नहीं हुआ है। ऐसे खाते भी साइबर अपराधियों के निशाने पर रहते हैं। इसलिए इन्हें भी बंद करने का निर्णय लिया गया है। यदि आपका खाता भी इस कैटेगरी में आता है, तो उसे तुरंत एक्टिव करने की जरूरत है।
Zero Balance Accounts
जिन खातों में लंबे समय से जीरो बैलेंस है, उन्हें भी बंद किया जाएगा। दरअसल, RBI चाहता है कि इन खातों का दुरुपयोग न हो, वित्तीय जोखिम कम किया जा सके और ग्राहकों को बैंक के साथ एक्टिव संबंध बनाये रखने के लिए प्रेरित किया जा सके। इसलिए यह कदम उठाया जा रहा है।
क्या कर सकते हैं आप?
अब यह भी जानते हैं कि आपके स्तर पर इस कार्रवाई से बचने के लिए क्या किया जा सकता है। यदि आपका अकाउंट डॉर्मेंट या निष्क्रिय है, तो तुरंत KYC प्रक्रिया पूरी करें। आजकल बैंक ऑनलाइन भी KYC प्रक्रिया पूरी करने की सुविधा देते हैं। बैंकों द्वारा निर्धारित न्यूनतम बैलेंस अमाउंट मेंटेन करें। यदि आपको लगता है कि आपके किसी खाते में न्यूनतम बैलेंस नहीं है, तो तुरंत इसमें कुछ पैसा ट्रांसफर कर दें। भविष्य में भी आप अपने खातों को एक्टिव रखने के लिए नियमित रूप से ट्रांजेक्शन करें।