
रोहतास: (कमलेश कुमार) जिले में एफसीआई के सभी गोदामों के संवेदक उच्च न्यायालय व श्रम अधिनियमों का उल्लंघन कर रहे है। जिसे लेकर श्रम विभाग ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। बताते चलें कि दिसंबर माह में डीएम के निर्देश पर श्रम अधीक्षक ने सभी एफसीआई गोदामों का निरीक्षण किया। निरीक्षण उपरांत श्रम अधीक्षक ने एफसीआई गोदामों के सभी संवेदकों को नोटिस जारी कर 4 जनवरी को अपने कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया था।
कार्यालय में उपस्थित संवेदकों से पूछताछ के बाद एफसीआई के जिला प्रबंधक को श्रम अधीक्षक ने पत्र जारी किया है। जिसमे कहा है कि संवेदकों द्वारा दिए गए बयान से यह स्पष्ट है कि एफसीआई गोदामों में कार्य कर रहे श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान की जाती है। ऐसे में संवेदकों को श्रमिकों के संबंध में भुगतान की गई राशि का विवरणी श्रम कार्यालय में उपलब्ध कराएं। कार्यालय अभिलेखों से यह स्पष्ट है, कि वर्तमान समय तक आप मुख्य नियोजक के रूप में श्रम संसाधन विभाग से निबंधित नहीं है। ऐसे में ठेका मजदूरी अधिनियम 1970 के अधीन यथाशीघ्र स्वयं को निबंधित कराएं। ताकि सभी निबंधित संवेदकों को अनुज्ञप्ति निर्गत की जा सके। क्योंकि यह मामला उच्च न्यायालय पटना के अधीन है। इसलिए इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। श्रम अधीक्षक सत्य प्रकाश ने कहा कि इस संबंध में श्रम विभाग द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी जिलाधिकारी को भी दे दी गई है।