बिहार

IPS अमित लोढ़ा को HC से झटका, FIR खारिज नहीं होगी; कोर्ट बोला-जांच होनी चाहिए

बिहार डायरी लिखकर और उसपर बनी बेव सीरीज ‘खाकी द बिहार चैप्टर’ से फेमस हुए IPS अधिकारी अमित लोढ़ा को पटना हाईकोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने अमित लोढ़ा की क्रिमिनल रीट याचिका को खारिज कर दिया है. अमित लोढ़ा पर भ्रष्टाचार के आरोप में हुए FIR खारिज करने से इंकार करते हुए पटना हाईकोर्ट ने कहा कि ‘जांच होनी चाहिए’.

दरसल IPS लोढ़ा की सात करोड़ रुपए की संपत्ति सवालों के घेरे में है. कोर्ट ने बिहार कैडर के आईपाईएस अमित लोढ़ा की क्रिमिनल रिट याचिका को ख़ारिज करते हुए जांच एजेंसी एसवीयू को छह महीने के भीतर अनुसंधान को तार्किक अंत तक ले जाने का निर्देश दिया है.

न्यायाधीश राजीव रंजन प्रसाद की एकलपीठ ने जांच एजेंसी- विशेष निगरानी इकाई को स्पष्ट किया कि मामले में जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और जांच के दौरान आवश्यकता पड़ने पर याचिकाकर्ता जांच एजेंसी के साथ सहयोग करने के लिए बाध्य होंगे.

सात करोड़ की संपत्ति के मालिक

अमित लोढ़ा पर आरोप है कि जब उनकी बतौर पुलिस महानिरीक्षक, मगध रेंज, गया, में पोस्टिंग थी उसके बाद से उन्होंने फ्राइडे स्टोरी टेलर एलएलपी और अन्य के साथ मिलकर आपराधिक साजिश को आगे बढ़ाने और अवैध रूप से निजी व्यापार में शामिल होकर अवैध कमाई किया.

आरोप है कि अवैध कमाई करने और काले धन को सफेद करने के लिए उन्होंने अपनी लिखी पुस्तक बिहार डायरी का उपयोग खाकी द बिहार चैप्टर नामक एक वेब सीरीज बनाने के लिए किया. अमित लोढ़ा पर आरोप है कि उन्होंने सात करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति अर्जित की है जबकि ज्ञात कानूनी स्रोतों से उनकी कुल आय बिना किसी कटौती के दो करोड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए.

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