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Bihar Electricity Rate: बिहार में बिजली हुई सस्ती, दर में 2% की कटौती… 1 अप्रैल से लागू होगा नया रेट, बिजली कंपनी ने दिया था दर बढ़ाने का प्रस्ताव

Bihar Electricity Rate: बिहार में बिजली सस्ती हो गई है. नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार वासियों को बड़ी राहत दी है और बिजली दर में 2 फीसदी की कटौती का ऐलान किया है. सरकार ने सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिजली की दरों में कमी किए जाने का फैसला लिया गया है.

दरअसल शक्रवार को राज्य विद्युत विनियामक आयोग की बैठक हुई. बैठक के बाद विद्युत विनियामक आयोग ने एक अप्रैल से आरंभ होने वाले नए वित्तीय वर्ष के लिए बिजली की नई दरों की घोषणा कर दी है. आयोग ने किसी भी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दर में कोई बढ़ोतरी नहीं की है. बल्कि सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बिजली दर में 2% की कटौती का ऐलान किया है. ये चौथा साल है जब बिहार में बिजली दर में वृद्धि नहीं हुई है.

बिजली कंपनियों के रेट बढ़ाने की मांग पर आयोग कहा कि बिहार में उपभोक्ता वाजिब पैसा चुका रहे हैं. इसके बाद भी अगर बिजली सप्लाई कर रही कंपनियां नुकसान में है तो इसकी वजह उनकी लापरवाही है. उपभोक्ता वाजिब पैसा चुका रहे हैं. बिजली दर को बढ़ाने की जगह कम करना चाहिए.

बिजली कंपनी ने दिया था दर बढ़ाने का प्रस्ताव

दरअसल बिहार में साउथ और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने 36 से 40 पैसे तक प्रति यूनिट वृद्धि का प्रस्ताव दिया था. बिजली कंपनियां दरों में 3.03 फीसदी की बढ़ोत्तरी चाहती थीं. इसके बाद विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली कंपनियों के रेट बढ़ाने के प्रस्ताव पर आम लोगों, व्यापारिक संगठनों और उद्योग चलाने वालों से सुझाव मांगे थे. पटना समेत कई जिलों में जन सुनवाई की और उनका पक्ष जाना इसके बाद ये फैसला सुनाया.

कुछ और महत्वपू्र्ण निर्णय

इसके साथ ही मीटर रहित स्ट्रीट लाइटों के लिए निर्धारित बिजली चार्ज में भी कमी की गई है. अभी यह 7500 रुपए प्रति किलोवाट है इसे घटाकर 4250 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है. इसके साथ ही कुटीर ज्योति कनेक्शन की दर 7.90 रुपए प्रति यूनिट को घटाकर 7.42 रुपए किया गया है. डीएस-1 श्रेणी के ग्रामीण उपभोक्ताओं को 7.90 रुपए प्रति यूनिट की जगह अब 7.42 रुपए देने होंगे.किसानों को अब फसल कटाई के चक्र के अनुसार बिजली बिल देने होंगे.साथ ही ऑक्सीजन गैस निर्माताओं के लिए लोड फैक्टर प्रोत्साहन की सीमा 75 प्रतिशत से घटाकर 70 कर दी गई है.

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