बिहार

Bihar: नाबालिग बच्चे के साथ अननेचुरल सेक्स लिए वकील दोषी, जिस कोर्ट में करता प्रैक्टिस वहीं मिली 30 साल की सजा

पटना: बिहार के वैशाली में एक वकील को कोर्ट ने 30 साल की सजा सुनाई है. वकील एक 11 साल के बच्चे के साथ अननेचुरल सेक्स करने का दोष साबित हुआ है जिसके बाद कोर्ट ने उसे ये सजा सुनाई है. वकील पर 30 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है. हाजीपुर व्यवहार न्यायालय ने यह फैसला पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत सुनाया है. जिसके बाद आरोपी वकील को अब 30 साल जेल में बिताने होंगे. यह फैसला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सह एडीजे 6 जीवन लाल की अदालत ने सुनाया है.

मामले में पॉक्सो कोर्ट के स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर मनोज कुमार शर्मा बताया कि नाबालिग बच्चे के साथ हुई ज्यादती का यह मामला 2021 का है. जब एक 11 साल का बच्चा काम की तलाश में एक पान की दुकान के पास बैठा हुआ था. उस दौरान वहां वकील मोहम्मद आलम और रंजीत पटेल मोटरसाइकिल से पहुंचा. उसने बच्चे से पुछा तो उसने बताया कि उसका परिवार बहुत गरीब है वह काम की तलाश में है. इसके बाद दोनों उसे काम के लिए ले अपने साथ ले गए.

शराब पीने के बाद बच्चे के साथ गंगा काम

घटना की तारीख 20 फरवरी 2021 थी. दोनों उसे काम कराने के लिए अपने घर ले गए. इसके बाद मोहम्मद आलम और रंजीत पटले ने रात में शराब पीने के बाद बच्चे के साथ गंदा काम किया. सुबह दब बच्चा दर्द से कराह रहा था तब उसे पान की गुमटी के पास छोड़ दिया. इसके बाद बच्चे ने ये सारी बातें अपनी चाची को बताई.

पहली बार किसी वकील को 30 साल की सजा

तब उसे उसकी चाची महुआ अस्पताल ले गई जहां उसकी स्थिति गंभीर होने की वजह से उसे हाजीपुर सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया. यहां डॉक्टरों ने बच्चे के साथ अननेचुरल सेक्स होने की बात कही. इस मामले में ट्रायल चल रहा था. इसके बाद पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश जीवन लाल आरोपी वकील को 30 साल की सजा सुनाई है. बताया जा रहा है कि पूरे बिहार में यह पहला मामला है जब किसी वकील को कोर्ट ने 30 साल की सजा सुनाई गई है. मामले में दो साल ट्रायल चलने के बाद फैसला सुनाया गया है.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Related Articles

Back to top button