Akanksha Dubey Case : भोजपुरी सिंगर समर सिंह को कोर्ट ने भेजा जेल, कचहरी में समर्थकों ने दौड़ाया
Akanksha Dubey Case: आकांक्षा दुबे सुसाइड केस में शनिवार की शाम वाराणसी पुलिस ने रिमांड मजिस्ट्रेट के यहां सिंगर समर सिंह की पेशी हुई। इस दौरान भारी गहमा-गहमी का माहौल रहा ,पूरा कोर्ट परिसर वकीलों, मीडिया कर्मियों, आकांक्षा दुबे और समर सिंह के समर्थकों से भरा हुआ था। वाराणसी पुलिस ने रिमांड मजिस्ट्रेट तृप्ति सिंह की कोर्ट में समर सिंह को पेश किया, मजिस्ट्रेट ने पुलिस और समर सिंह के वकील को सुनने के बाद समर सिंह को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। कोर्ट रूम से वापस निकलते समय आकांक्षा दुबे के समर्थकों ने समर सिंह को दौड़ाया भी।
कड़ी सुरक्षा के बीच लाया गया कोर्ट
समर सिंह को कड़ी सुरक्षा के बीच सारनाथ पुलिस वाराणसी जिला एवं सत्र न्यायालय लेकर पहुंची। यहां आकांक्षा दुबे के समर्थक काफी देर से समर सिंह की पेशी का इंतजार कर रहे थे। वहीं समर सिंह के भी समर्थक कचहरी में मौजूद थे। कचहरी में भीड़ को देखते हुए भारी पुलिस फ़ोर्स मौके पर मौजूद थी।
आरोपित समर सिंह के अधिवक्ता उपेंद्र राणा यादव, अनूप सिंह, आशीष सिंह की ओर से जमानत के लिए अदालत में प्रार्थना पत्र दिया गया। जिसका एपीओ नागेंद्र मिश्रा व विजय पांडेय ने विरोध किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपित समर सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया.
आरोप लगाना आसान
समर सिंह के अधिवक्ता आशीष सिंह ने कहा कि कि पुलिस ने समर सिंह को अदालत में पेश किया और रिमांड बनवाई गई। हमने बेल मूव किया है, हमारी बेल पेंडिंग है, उसमें जो आदेश होगा हम लोग देखेगे। अभिनेत्री मां द्वारा हत्या का आरोप लगाने के लेकर अधिवक्ता ने कहा कि आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन 306 में जो साक्ष्य मिला होगा पुलिस को वो अदालत में प्रस्तुत करेगी।
समर सिंह निर्दोष
अधिवक्ता आशीष सिंह ने आगे कहा की हमारा क्लाइंट निर्दोष है। हम लोग उनके लिए लड़ेंगे हमने बेल मूव किया है। अगर हमारी बेल मंजूर होती है तो ठीक है नहीं तो हम सेशन कोर्ट जायेगे ।
सोमवार को रेग्युलर कोर्ट में पड़ेगी अर्जी
रिमांड मजिस्टेट ने समर सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। अब वाराणसी पुलिस सोमवार को रेग्यूलर कोर्ट में अर्जी डालकर समर सिंह की कस्टडी की मांग करेगी ताकि विवेचना में आसानी हो सके।